पैकेज्ड पेयजल यूनिटों पर सख्ती, चार के लाइसेंस निलम्बित

कानपुर, 27 जनवरी । खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम द्वारा जनपद में संचालित पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर के प्रसंस्करण यूनिटों के विरुद्ध सघन चेकिंग अभियान चलाते हुए 26 यूनिटों का जायजा लिया गया, जिसमें 10 यूनिटें बंद पाई गईं। इस दौरान कई इकाइयों में निर्धारित मानकों के उल्लंघन की पुष्टि हुई। कमियों के आधार पर चार केंद्रीय लाइसेंस प्राप्त यूनिटों के लाइसेंस निलम्बन की संस्तुति करते हुए केंद्रीय अनुज्ञप्ति प्राधिकारी को पत्र प्रेषित कर दिया गया है। वहीं चार स्टेट लाइसेंस प्राप्त यूनिटों की खाद्य अनुज्ञप्ति को निलम्बित करते हुए अग्रिम कार्रवाई की जा रही है।

जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह के निर्देश के क्रम में मंगलवार को स्टेट खाद्य अनुज्ञप्ति से सम्बंधित फर्मों में पनकी इंडस्ट्रियल एरिया स्थित मेसर्स प्रभु कृपा एंटरप्राइजेज, यशोदा नगर स्थित केयस टेस्टी ड्रिंक्स एंड रिफ्रेशमेंट सॉल्यूशन, गोविंद नगर स्थित संतोषा इंडस्ट्रीज तथा हंसपुरम नौबस्ता स्थित सत्यम एंटरप्राइजेज शामिल हैं।

इसी प्रकार जिन केंद्रीय लाइसेंस प्राप्त यूनिटों के लाइसेंस निलम्बन की संस्तुति की गई है, उनमें उद्योगकुंज पनकी स्थित मेसर्स डैडीज एंटरप्राइजेज, इस्पात नगर पनकी स्थित मेसर्स प्रयाग पैकर्स, रूमा स्थित मेसर्स विवान एंटरप्राइजेज तथा सचेंडी स्थित मेसर्स एचडी ड्रिंक्स एंड बेवरेजेस शामिल हैं।

जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर की गुणवत्ता से किसी भी स्तर पर समझौता नहीं किया जाएगा और मानकों का उल्लंघन करने वाली इकाइयों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।