कर्मियों पर 10 हजार का झटका

पंजाब में सरकारी सेवाओं में देरी पर सख्ती

लुधियाना में पंजाब ट्रांसपेरेंसी कमीशन के चीफ कमिश्नर वीके जंजुआ ने बैठक बुलाई। उन्होंने जिला प्रशासन के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए। तय समय में सेवा देना कर्मचारियों की जिम्मेदारी है। इस काम में कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

सेवा केंद्रों पर सूचना बोर्ड लगाने के आदेश

कमिश्नर ने सभी सेवा केंद्रों पर स्पष्ट सूचना बोर्ड लगाने को कहा। इससे लोगों को अपने अधिकारों की जानकारी मिलेगी। उन्होंने अधिकारियों से ईमानदारी से काम करने का आग्रह किया। जानबूझकर काम रोकने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।

नागरिकों के लिए ऑनलाइन अपील सुविधा

नागरिक अब कनेक्ट पंजाब वेबसाइट पर अपील कर सकते हैं। ऑटो-अपील मॉड्यूल लाइव हो गया है। सेवा न मिलने पर अपील सीधे एडीसी के खाते में जाती है। आप सीधे कमीशन को भी शिकायत भेज सकते हैं।

नियम तोड़ने पर भारी जुर्माने का प्रावधान

अपील अथॉरिटी को 5,000 रुपए तक जुर्माना लगाने का अधिकार है। बिना कारण आवेदन खारिज करने पर 10,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। यह पंजाब ट्रांसपेरेंसी एक्ट, 2018 का उल्लंघन माना जाएगा। टुकड़ों में आपत्ति जायज नहीं है।

विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने लिया भाग

इस बैठक में डिप्टी कमिश्नर हिमांशु जैन भी शामिल हुए। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर राकेश कुमार व रूपिंदर पाल सिंह भी मौजूद रहे। कमीशन के सेक्रेटरी डॉ. नयन ने भी भाग लिया। अधिकारियों को ड्राइविंग लाइसेंस आदि का डेटा एकत्र करने को कहा गया।

पंजाब सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर अधिक जानकारी प्राप्त करें। यह बैठक सार्वजनिक सेवा वितरण में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए थी।
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