बीसीआर चुनाव को लेकर होगा चार पोलिंग बूथ पर मतदान, चुनाव कमेटी सख्त

जयपुर, 02 मई । उच्चतम न्यायालय की ओर से गठित हाई पावर्ड कमेटी के निर्देश पर बार कौंसिल ऑफ राजस्थान के जयपुर में हाईकोर्ट व सेशन कोर्ट परिसर सहित जोधपुर और रायसिंहनगर मतदान केन्द्रों पर पुनर्मतदान सोमवार सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। हाई पावर्ड कमेटी के अध्यक्ष जस्टिस जे.आर. मिढा ने इन जगहों पर पुनर्मतदान को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

नए निर्देशों के अनुसार सभी उम्मीदवारों को 17 मार्च, 2026 को जारी आचार संहिता और 10 अप्रैल, 2026 के निर्देशों का सख्ती से पालन करना होगा। किसी भी प्रकार की अवहेलना पर उम्मीदवार की उम्मीदवारी निलंबित या निरस्त की जा सकती है। हाईकोर्ट में 14,781 और सेशन कोर्ट में 5,439 मतदाता हैं। हाईकोर्ट व सेशन कोर्ट में 22 अप्रैल को हुए बीसीआर चुनाव के मतदान में अव्यवस्था व फर्जी वोटिंग होने के चलते हाई पावर्ड कमेटी ने इन दोनों जगहों सहित प्रदेश में चार जगहों पर हुए मतदान को रद्द कर दिया था और इन जगहों पर पुनर्मतदान कराए जाने का निर्णय लिया था। कमेटी ने राज्य के सभी लॉ यूनिवर्सिटी व कॉलेजों को लैटर भेजकर उनके लॉ स्टूडेंट्स को 4 मई को पुनर्मतदान के दौरान किसी भी प्रकार की प्रचार गतिविधियों से दूर रखने को कहा है। कमेटी ने स्पष्ट किया है कि पुनर्मतदान के दिन किसी भी स्टूडेंट्स का कोर्ट परिसर में प्रचार करते हुए या अनावश्यक तौर पर मौजूद रहना दंडनीय होगा। अतिरिक्त चुनाव अधिकारी दिनेश पाठक ने बताया कि चुनाव संचालन कमेटी के निर्देशों के अनुसार कोई भी उम्मीदवार चुनाव क्षेत्र में या उसके आसपास स्टॉल, कैनोपी, होर्डिंग या पोस्टर नहीं लगाएगा। इसके साथ ही मतदान के दिन किसी भी प्रकार की प्रचार सामग्री जैसे कार्ड, पर्चे इत्यादि के वितरण या प्रदर्शन पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी। कमेटी ने उम्मीदवारों को प्रचार सामग्री हटाने का भी निर्देश दे दिया है।