आपसी विवाद को जनहित याचिका के जरिए नहीं दी जा सकती चुनौती-हाईकोर्ट

जयपुर, 25 जुलाई । राजस्थान उच्च न्यायालय ने शहर के गोनेर इलाके में गढ के पास कथित अतिक्रमण को चुनौती देने वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया है।

अदालत ने कहा कि केस को देखकर लगता है कि याचिकाकर्ता और विपक्षी बनाए गए निजी व्यक्तियों के बीच आपसी विवाद है। ऐसे में निजी विवाद को जनहित याचिका के जरिए चुनौती नहीं दी जा सकती। इसके साथ ही अदालत ने जनहित याचिका को खारिज करते हुए कहा कि यदि दोनों पक्षों के बीच कोई विवाद है तो उसके लिए सिविल दावा दायर किया जा सकता है, जहां मामले को तथ्यों और साक्ष्य के आधार पर देखा जा सकता है। एक्टिंग सीजे एसपी शर्मा और जस्टिस भुवन गोयल की खंडपीठ ने यह आदेश साल 2017 में जगदीश प्रसाद राजवंशी व अन्य की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।