पता लगाया गया, जिनसे 88.20 लाख का किराया एवं जुर्माना वसूला गया।
उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी
अमित सुदर्शन ने बुधवार को बताया कि अभियान का उद्देश्य बिना टिकट यात्रा पर प्रभावी
रोक लगाना, रेलवे के राजस्व की सुरक्षा करना तथा यात्रियों को नियमों के प्रति जागरूक
बनाना है। दर्ज किए गए मामलों में 32 मामले रेलवे परिसर एवं ट्रेनों में धूम्रपान करने
के भी शामिल हैं। अभियान के दौरान बीकानेर मंडल के वाणिज्य विभाग और टिकट जांच स्टाफ
ने लालगढ़, सूरतगढ़, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, बीकानेर, चूरू, हिसार और भिवानी सहित
विभिन्न रेलवे स्टेशनों एवं रेलखंडों पर सघन जांच अभियान चलाया। इसके अलावा अम्बुश
चेकिंग, फोर्ट्रेस (किलाबंदी) चेकिंग और इंटर डिवीजन (क्रॉस कंट्री) चेकिंग के माध्यम
से भी बिना टिकट एवं अनियमित यात्रा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई और नियमानुसार
किराया व जुर्माना वसूला गया।
रेलवे ने बताया कि ‘जन विश्वास (प्रावधान संशोधन)
अधिनियम, 2026’ के तहत रेलवे परिसर या ट्रेनों में धूम्रपान करते पाए जाने पर दो हजार
रुपये तक का जुर्माना लगाया जा रहा है। रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि वे रेलवे परिसर
एवं ट्रेनों में धूम्रपान न करें तथा हमेशा वैध टिकट लेकर ही यात्रा करें। बीकानेर
मंडल ने स्पष्ट किया है कि बिना टिकट यात्रा और रेलवे नियमों के उल्लंघन पर अंकुश लगाने
के लिए रेलवे सुरक्षा बल तथा संबंधित विभागों के सहयोग से भविष्य में भी ऐसे विशेष
टिकट जांच अभियान लगातार चलाए जाते रहेंगे।