सलमान खान को कोर्ट का नोटिस, बीइंग ह्यूमन ज्वेलरी घोटाला

चंडीगढ़ कोर्ट ने सलमान खान को जारी किया नोटिस

चंडीगढ़ की जिला अदालत ने बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को बड़ी राहत नहीं दी है। बीइंग ह्यूमन ज्वेलरी शोरूम से जुड़े कथित धोखाधड़ी मामले में कोर्ट ने सलमान खान को नोटिस जारी किया है। उनकी बहन अलवीरा खान और कंपनी स्टाइल एंड क्यूंटेंट ज्वेलरी प्राइवेट लिमिटेड के निदेशकों को भी समन भेजा गया है। सभी आरोपियों को 5 अक्टूबर को अदालत में व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया गया है। कोर्ट ने आरोपों के जवाब में हलफनामा दाखिल करने को भी कहा है। यह मामला चंडीगढ़ के मनीमाजरा निवासी व्यापारी अरुण गोयल की शिकायत पर दर्ज हुआ है।

व्यापारी ने लगाया 3 करोड़ के नुकसान का आरोप

शिकायतकर्ता अरुण गोयल ने बताया कि उन्होंने साल 2018 में मनीमाजरा के एनएसी क्षेत्र में बीइंग ह्यूमन ज्वेलरी शोरूम खोला था। इस परियोजना में करीब 3 करोड़ रुपये की लागत आई थी। उन्होंने स्टाइल एंड क्यूंटेंट ज्वेलरी प्राइवेट लिमिटेड के साथ औपचारिक समझौता किया था। शिकायत के अनुसार, शोरूम तैयार करने पर ही लगभग एक करोड़ रुपये खर्च हुए थे। इसके अलावा दुकान में बीइंग ह्यूमन ब्रांड की ज्वेलरी भी रखी गई थी। व्यापारी का आरोप है कि कंपनी ने उन्हें गलत भरोसा देकर शोरूम खुलवाया और बाद में कोई सहयोग नहीं दिया।

कंपनी की सप्लाई बंद होने से कारोबार ठप

शिकायत में कहा गया है कि जिस स्टोर से ज्वेलरी की सप्लाई होनी थी, वह फरवरी 2020 से बंद पड़ा है। इस वजह से व्यापारी को नया स्टॉक नहीं मिल सका और उनका कारोबार पूरी तरह चरमरा गया। उन्होंने आरोप लगाया कि कंपनी से जुड़े छह लोगों ने मिलकर इस धोखाधड़ी को अंजाम दिया। इस धोखाधड़ी के चलते उन्हें करोड़ों रुपये का आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। फिलहाल वे इस मामले में न्याय की उम्मीद कर रहे हैं।

कंपनी ने पहले की थी सफाई

इस मामले में आरोप सामने आने के बाद स्टाइल एंड क्यूंटेंट ज्वेलरी प्राइवेट लिमिटेड ने सोशल मीडिया पर बयान जारी किया था। कंपनी ने साफ किया था कि सलमान खान की इस समझौते में कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं है। साल 2018 में हुए सौदे से उनका कोई संबंध नहीं था। कंपनी ने यह भी बताया था कि साल 2015 में सलमान खान फाउंडेशन ने लाइसेंस दिया था। ब्रांड का संचालन और कारोबार पूरी तरह कंपनी की जिम्मेदारी थी। अब अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए तारीख तय कर दी है, जिसमें सभी पक्षों को अपना पक्ष रखना होगा। अगर कोई आरोपी बिना अनुमति के पेश नहीं हुआ तो कानूनी कार्रवाई हो सकती है। यह मामला बॉलीवुड और कारोबारी जगत में चर्चा का विषय बना हुआ है। इस खबर के बारे में अधिक जानकारी के लिए देखें: [बीइंग ह्यूमन विवाद पर अपडेट](https://www.bhaskar.com) और [कोर्ट की कार्यवाही की जानकारी](https://www.amarujala.com)।
Related: बिचौलिये की जमानत याचिका ने CBI को क्यों किया नोटिस?