अधिकरण में दो सदस्यों की नियुक्ति, अध्यक्ष पद पर नियुक्ति के लिए मांगा समय

जयपुर, 11 अगस्त । राजस्थान हाईकोर्ट की ओर से दखल देने के बाद राज्य सरकार की ओर से सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण में दो सदस्यों की नियुक्ति की गई है। वहीं राज्य सरकार की ओर से मंगलवार को दोनों सदस्यों के नियुक्ति आदेश हाईकोर्ट में पेश कर अध्यक्ष पद पर नियुक्ति के लिए समय मांगा। इस पर अदालत ने मामले की सुनवाई 15 सितंबर तक टाल दी है। एक्टिंग सीजे संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस चन्द्रशेखर शर्मा की खंडपीठ ने यह आदेश अधिवक्ता दिलीप कुरका व अन्य की ओर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि पूर्व आईएएस अंतर सिंह नेहरा और रिटायर आईएएस वीरेन्द्र सिंह बांकावत को अधिकरण में सदस्य के तौर पर जयपुर पीठ में नियुक्ति दी गई है। दोनों सदस्यों की नियुक्ति अगले तीन साल के लिए हुई है। वहीं अधिकरण के अध्यक्ष के पद पर भी नियुक्ति प्रकियाधीन चल रही है। ऐसे में उन्हें समय दिया जाए। इस पर अदालत ने मामले की सुनवाई 15 सितंबर तक टाल दी है।

गौरतलब है कि अदालत ने गत 4 अगस्त को सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण के खाली चल रहे पदों पर नियुक्ति नहीं करने पर कड़ी नाराजगी जताई थी। इसके साथ ही अदालत ने एक सप्ताह में खाली पदों पर नियुक्ति नहीं करने पर कार्मिक सचिव को हाजिर होने के निर्देश दिए थे। जनहित याचिका में कहा गया कि सरकारी कर्मचारियों के सेवा संबंधी विवादों की सुनवाई के लिए अधिकरण का गठन किया गया है। बीते करीब चार माह से अध्यक्ष का पद खाली है। वहीं एक न्यायिक अधिकारी ही प्रभावी रूप से कार्यरत है। उनके अनुपलब्ध होने पर अधिकरण काम नहीं करता। जिसके चलते अधिकरण में करीब 1300 से अधिक अपीलों पर प्रभावी सुनवाई नहीं हो पा रही है।