पंजाब के लुधियाना जिला में राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI) ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 10.3 लाख रुपए मूल्य की अफीम के साथ एक पार्सल को जब्त किया है। यह अफीम 735 ग्राम के करीब था और फिरोजपुर से कैलिफोर्निया (अमेरिका) के लिए भेजे जा रहे एक पार्सल के भीतर छिपा हुआ पाया गया। पार्सल डब्ल्यूएल DHL Express, डंडारी कालां (Dhandari Kalan) स्थित डिपो के पास पकड़ा गया। जाँच के दौरान पता चला कि प्रत्येक पैकेट को कार्बन पेपर से लपेटा गया था और पारदर्शी टेप से बंद किया गया था। साथ ही इसे एक रजाई के अंदर इस तरह छिपाने का प्रयास किया गया था कि उसमें एक छोटा सा छेद बनाकर पैकेटों को घुसा दिया गया था।
DRI को मिली खास खुफिया जानकारी के आधार पर टीम ने यह कार्रवाई की। जानकारी यह थी कि NDPS अधिनियम 1985 के उल्लंघन से एक पार्सल में प्रतिबंधित पदार्थ तस्करी की जा रही है। इस सूचना के आधार पर DRI की टीम ने DHL Express के डंडारी कलां परिसर में एक पार्सल को रोका और गहन निरीक्षण किया गया। तलाशी के दौरान चार पैकेट निकले, जिन्हें कार्बन पेपर से लपेटकर透明 टेप से सील किया गया था। इन पैकेटों को एक रजाई में छिपाकर रखा गया था और वहां एक छोटा छेद बना कर उन्हें छुपाने का प्रयास किया गया था। अफीम को NDPS अधिनयम, 1985 के प्रावधानों के तहत जब्त किया गया है और आगे की जांच जारी है।
यह गिरफ्तार करने की घटना एक बार फिर से दिखाती है कि तस्कर घरेलू और खाद्य वस्तुओं की आड़ में प्रतिबंधित सामग्री की आपूर्ति/तस्करी करने की कोशिश करते हैं। DRI ने इस मामले में पार्सल के जरिए भेजी जा रही अफीम को जब्त कर लिया है और फील्ड टीम अग्रिम चरण से आगे की जाँच में संलग्न है। अदालत में पेशी के लिए नियमानुसार आवश्यक दस्तावेजीकरण किया जाएगा और आगे की कार्रवाई NDPS Act, 1985 के प्रावधानों के तहत होगी।
इस तरह के ड्रग्स-इन-डिलोवरी के मामलों पर केंद्रित कार्रवाई में DRI के वरिष्ठ अधिकारी यह कहते हैं कि निर्यात-आयात मार्गों पर कड़ी निगरानी बनाए रखना अनिवार्य है, ताकि नशीले पदार्थों का अंतरराष्ट्रीय वितरण रोका जा सके। अगली कार्रवाई के लिए डीआरआई की टीम गहन पूछताछ और साक्ष्य-संघन पर केंद्रित है। और यदि आपके पास ऐसी किसी अवैध गतिविधि की सूचना हो, तो आप सुरक्षित रूप से सूचना दे सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए देखें NDPS Act 1985.
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