लुधियाना: 18 कैरेट को 22 बताकर बेचने पर ज्वेलर्स को ₹1 लाख जुर्माना

लुधियाना में एक बड़ी धोखाधड़ी का मामला सामने आया है, जहां एक प्रतिष्ठित ज्वेलर्स को 18 कैरेट सोना 22 कैरेट बताकर बेचने के आरोप में ₹1 लाख का जुर्माना लगाया गया है। यह कार्रवाई उपभोक्ता अधिकार एवं मानक विभाग द्वारा की गई, जिसने शिकायत की जांच के बाद ज्वेलर्स को दोषी पाया।

जानकारी के अनुसार, एक ग्राहक ने दुकान से खरीदे गए आभूषण को बाद में लैब में जांच करवाया, जहां रिपोर्ट में सोने की शुद्धता 22 कैरेट की बजाय 18 कैरेट पाई गई। ग्राहक ने तुरंत विभाग में शिकायत दर्ज करवाई। विभाग ने ज्वेलरी की तकनीकी जांच, बिलिंग रिकॉर्ड और हॉलमार्किंग विवरण की समीक्षा करने के बाद पुष्टि की कि दुकान ने गलत कैरेट दर्शाकर बिक्री की थी।

जांच टीम ने पाया कि ज्वेलर्स ने न केवल गलत जानकारी देकर सोना बेचा बल्कि बिल पर भी 22 कैरेट का उल्लेख किया था, जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत गंभीर उल्लंघन माना जाता है। इसके बाद विभाग ने ₹1 लाख का जुर्माना लगाने के साथ दुकान को कड़ी चेतावनी भी जारी की है।

अधिकारियों के अनुसार, यह मामला उपभोक्ताओं को जागरूक करने के लिए एक महत्वपूर्ण संकेत है कि सोना खरीदते समय हॉलमार्क और कैरेट की सत्यता अवश्य जांचें। विभाग ने कहा कि आने वाले दिनों में शहर में ज्वेलरी दुकानों की विशेष जांच अभियान चलाया जाएगा ताकि इस तरह की धोखाधड़ी रोकी जा सके।

वहीं, स्थानीय उपभोक्ता संगठनों ने कार्रवाई का स्वागत करते हुए कहा कि पारदर्शिता और सही वजन-कैरेट की जानकारी देना दुकानदारों की जिम्मेदारी है। मामला सामने आने के बाद अन्य ज्वेलर्स भी सतर्क हो गए हैं।

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