एक किलो तंबाकू पकड़ा — एएसआई भी नामजद?

लुधियाना सेंट्रल जेल में एक गंभीर नशा-प्रवर्तन के प्रयास का पर्दाफाश हुआ है, जिसमें थाना लाडोवाल क्षेत्र के एक एएसआई पर आरोप लगे हैं। पुलिस के अनुसार, दो लोग इस मामले के आरोपी हैं—एएसआई मेजर सिंह और सुखदेव सिंह उर्फ सुखा। 8 नवंबर को लाडोवाल पुलिस ने सुखा को 20 बोतल अवैध शराब के साथ गिरफ्तार किया था और उसी मामले की आगे की पूछताछ के लिएเมजर सिंह को जांच अधिकारी बनाया गया था। 12 नवंबर को सुखा को अदालत से न्यायिक हिरासत मिलते ही उसे लुधियाना के केंद्रीय जेल में भेज दिया गया। जेल के अंदर होने वाली नियमित चेकिंग के दौरान उसके बैग से 1 किलोग्राम तंबाकू पाया गया, जिसे देखकर जेल स्टाफ दंग रह गया।

जेल अधिकारियों ने जब सुखा से पूछताछ की, तो उसने चौंकाने वाला खुलासा किया। उसका कहना था कि जेल लाते समय एएसआई मेजर सिंह ने उसे बैग दिया था और कहा था कि भीतर कौन ले जाएगा, यह उसका काम है। सुखा ने दावा किया कि उसे बैग में क्या रखा है, इसके बारे में उसे कुछ पता नहीं था। इस खुलासे के बाद जेल प्रशासन ने संबंधित जानकारी तुरंत पुलिस को दी और थाना लाडोवाल में मामला दर्ज कर दिया गया। इसके बाद पुलिस ने आरोपी सुखदेव सिंह उर्फ सुखा और एएसआई मेजर सिंह दोनों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करके जांच शुरू कर दी है।

जांच अधिकारी दिनेश कुमार ने बताया कि मेजर सिंह initially गिरफ्तार कर लिया गया था, पर बाद में उसेजमानत पर रिहा कर दिया गया। दूसरी ओर सुखा को आगे की पूछताछ के लिए प्रोडक्शन वारंट पर फिर से अदालत में पेश किया जाएगा ताकि मामले की आगे की तफ्तीश की जा सके। यह घटनाक्रम जेल-प्रशासन की सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है और साफ तौर पर जेल परिसर में नशे की तस्करी रोकने के लिए कड़े कदम उठाने की जरूरत को रेखांकित करता है।

यह पुष्टि करती है कि पुलिस और जेल प्रशासन मिलकर ऐसी घटनाओं की गहन विवेचना कर रहे हैं और संवेदनशील सुरक्षा से जुड़े मामलों में कानून के अनुसार कार्रवाई कर रही है। इस मामले में आगामी तफ्तीश और सत्यापन के लिए अधिकारी अभी सक्रिय रूप से chasing कर रहे हैं। आप ऐसी घटनाओं से जुड़ी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। अधिक जानकारी के लिए राज्य-स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था से जुड़ी आधिकारिक सूचनाओं के लिए नीचे दिए गए लिंक्स देखें:
Punjab Police
Punjab Jails Department

नोट: यह खबर स्थानीय पुलिस के आधिकारिक बयान पर आधारित है और आगे की जांच के दौरान घटनाक्रम में परिवर्तन हो सकता है।
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