चंडीगढ़ प्रशासन ने ताज होटल को जारी किया शोकॉज नोटिस | 15 दिन में जवाब माँगा

चंडीगढ़ के सेक्टर-17A स्थित ताज होटल पर प्रशासन ने इमारत में अवैध बदलाव के मामले में कार्रवाई का क्रम तेज कर दिया है। प्रशासन ने होटल प्रबंधन को चंडीगढ़ एस्टेट रूल्स 2007 और कैपिटल ऑफ पंजाब (डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन) एक्ट 1952 के अंतर्गत शो कॉज़ नोटिस जारी किया है, जिसमें 18 से अधिक अवैध निर्माण एवं उपयोग-परिवर्तन पाए जाने के कारण कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। नोटिस SDM Central की ओर से जारी किया गया है और इसकी प्रतियाँ SDO (B), Central Records Room को भी भेजी गई हैं ताकि संदिग्ध गतिविधियों की सत्यापन प्रक्रिया पूरी की जा सके। इस कदम के पीछे होटल की बेसमेंट, ग्राउंड फ्लोर और ओपन एरिया में हुए बिन मंजूरी बदलाव को प्रमुख कारण माना गया है, जो स्वीकृत नक्शे का सीधा उल्लंघन है।

जाँच के दौरान मिली जानकारी के अनुसार बेसमेंट फ्लोर में 8 अनियमितताएं दर्ज की गईं, जबकि ग्राउंड फ्लोर पर 6 परिवर्तन और ओपन/सर्विस एरिया में 7 परिवर्तन भी पाये गए। साथ ही दो बड़े उल्लंघन भी नोटिस में चिन्हित किए गए हैं। प्रशासन के अनुसार यह सभी बदलाव बिना अनुमति के किए गए थे और इनका तात्पर्य स्वीकृत नक्शे-नियमों के उल्लंघन से है। नोटिस में साफ कहा गया है कि इन बदलावों को दो महीने के भीतर हटाने होंगे; नहीं करने पर होटल पर कड़ी कार्रवाई की जा सकती है, जिसमें आगे आने वाले दण्ड-प्रक्रिया और भवन संरचना से जुड़ी रोक-थाम शामिल हो सकती है।

नोटिस के अनुसार सभी अनधिकृत बदलावों के लिए होटल पर Rs. 6 प्रति वर्ग फुट प्रति दिन के शुल्क की वसूली का प्रावधान किया गया है, जो उल्लंघन की पूरी अवधि के लिए लागू होगा। अगर यह शुल्क समय पर नहीं चुकाया गया, तो इसे भूमि राजस्व की बकाया राशि के रूप में वसूला जाएगा। साथ ही प्रशासन ने होटल प्रबंधन को 15 दिन के भीतर अपना पक्ष पेश करने को कहा है ताकि सुनवाई से पहले उनसे दलीलें सुनी जा सकें और आवश्यक निरीक्षण की प्रक्रिया आगे बढ़ सके।

होटल प्रबंधन को 09 दिसम्बर 2025 को दोपहर 2:30 बजे व्यक्तिगत रूप से सुनवाई में उपस्थित रहने का मौका दिया गया है, जिसकी प्रक्रिया SDM Central के समक्ष होगी। यह सुनवाई निर्णय प्रक्रिया का अहम कदम है और इससे आगे की कार्रवाई का मार्ग तय होगा। यह कदम Chandigarh Taj Hotel के खिलाफ उठाए गए प्रशासनिक कदमों की एक श्रृंखला का हिस्सा है, जो Chandigarh Estate Rules 2007 और Capital of Punjab (Development and Regulation) Act 1952 के प्रावधानों के अनुरूप किया गया है।

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