पंजाब यूनिवर्सिटी प्रोफेसर को जमानत नहीं
पत्नी की हत्या के मामले में पंजाब यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर बीबी गोयल को राहत नहीं मिली। जिला अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि मामला गंभीर है। साथ ही आरोपों के पुख्ता सबूत भी मौजूद हैं।
चार साल बाद हुई थी गिरफ्तारी
यह मामला नवंबर 2021 का है। प्रोफेसर की पत्नी सीमा गोयल का शव उनके घर से मिला था। लंबी जांच के बाद पुलिस ने दिसंबर 2025 में प्रोफेसर को गिरफ्तार किया। पुलिस ने नार्को टेस्ट जैसी आधुनिक जांच तकनीकों का सहारा लिया।
अदालत ने माने गंभीर आरोप
प्रोफेसर के वकील ने जमानत में दलील दी। उन्होंने कहा कि पुलिस ने उन्हें झूठा फंसाया है। साथ ही जांच में कई सबूत नजरअंदाज किए गए। लेकिन अदालत ने इन दलीलों को स्वीकार नहीं किया। अदालत ने पुलिस द्वारा पेश सबूतों को महत्वपूर्ण माना।
पत्नी की हत्या का आरोप
आरोप है कि प्रोफेसर ने पत्नी के हाथ-पैर बांधे। फिर उन्हें आग लगा दी। घटना को छिपाने के लिए उन्होंने झूठी कहानी बनाई। उन्होंने दावा किया कि लुटेरों ने घर में घुसकर हत्या की। लेकिन जांच में यह बात सामने आई कि घर की जाली अंदर से काटी गई थी।
अब आगे क्या होगा?
अदालत के फैसले के बाद प्रोफेसर जेल में ही रहेंगे। मामले की अगली सुनवाई का इंतजार रहेगा। पुलिस ने मामले में सभी पहलुओं की जांच की है। भारतीय कानून के तहत हत्या एक गंभीर अपराध माना जाता है। इसके लिए सजा का प्रावधान भी कठोर है।
इस तरह के मामलों में भारतीय न्याय प्रणाली की भूमिका अहम होती है। साथ ही, कानूनी सलाह लेना भी जरूरी है।
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