जयपुर, 14 जनवरी । जयपुर शहर के खाद्य व्यवसायियों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर है। खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) के नियमों का पालन सुनिश्चित करने और नए व्यापार शुरू करने वालों की मदद के लिए जयपुर स्वास्थ्य विभाग द्वारा 16 और 17 जनवरी को एक विशेष शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस शिविर का मुख्य उद्देश्य छोटे और बड़े खाद्य व्यापारियों को बिना किसी परेशानी के लाइसेंस और पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध कराना है।
शिविर की मुख्य विशेषताएं
यह विशेष शिविर शहर के प्रमुख व्यापारिक क्षेत्रों या सीएमएचओ (CMHO) कार्यालय परिसर (स्थानीय प्रशासन के निर्देशानुसार) में आयोजित किया जाएगा। शिविर में खाद्य सुरक्षा अधिकारी (FSOs) मौजूद रहेंगे, जो व्यापारियों को मौके पर ही ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेज और स्वच्छता मानकों के बारे में जानकारी देंगे।
किसे है लाइसेंस की जरूरत?
खाद्य सुरक्षा कानून के अनुसार, कोई भी व्यक्ति जो खाने-पीने की चीजों का व्यापार करता है, उसे लाइसेंस लेना अनिवार्य है। इसमें शामिल हैं छोटे ठेले वाले, ढाबा संचालक और हलवाई , किराना स्टोर और डेयरी मालिक,रेस्टोरेंट, होटल और कैटरिंग संचालक,ऑनलाइन खाना बेचने वाले (Cloud Kitchens).
आवश्यक दस्तावेज
व्यापारी अपने साथ निम्नलिखित दस्तावेज लेकर शिविर में पहुँच सकते हैं ताकि पंजीकरण की प्रक्रिया तुरंत शुरू की जा सके आधार कार्ड या पहचान पत्र ,पासपोर्ट साइज फोटो,व्यापारिक प्रतिष्ठान का पता (बिजली बिल या किरायानामा),पानी की टेस्टिंग रिपोर्ट (यदि लागू हो)।
विभाग ने चेतावनी दी है कि बिना लाइसेंस खाद्य सामग्री बेचना कानूनन अपराध है और पकड़े जाने पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है। व्यापारियों से अपील की गई है कि वे इस दो दिवसीय शिविर का लाभ उठाएं और अपने व्यापार को कानूनी रूप से सुरक्षित करें।