लुधियाना: पीड़िता ने आयोग को बताया- ‘शटर डाउन करके जबरदस्ती की’

पंजाब महिला आयोग की कार्रवाई

पंजाब राज्य महिला आयोग ने लुधियाना में शिकायत सुनवाई की। आयोग की अध्यक्षा राजलाली गिल ने पीड़ित महिलाओं से बातचीत की। एक महिला ने दुकानदार पर जबरदस्ती का आरोप लगाया। उसने बताया कि आरोपी ने उसका मोबाइल रिसेट करवा दिया। सबूत नष्ट होने से उसका घर बिखर गया। पति तलाक दे रहा है और पुलिस समझौता करा रही है।

पुलिस की लापरवाही पर गुस्सा

यह सुनकर अध्यक्षा राजलाली गिल क्रोधित हो गईं। उन्होंने मौजूद पुलिसकर्मी से केस की स्टेटस रिपोर्ट मांगी। पुलिसकर्मी ने जवाब दिया कि जांच अधिकारी हाईकोर्ट गया है। इस पर गिल ने उसे बाहर भेज दिया। उन्होंने कहा- “स्टेटस रिपोर्ट लाए नहीं तो क्या करने आए हो?” उन्होंने लुधियाना पुलिस को कड़ी फटकार लगाई।

महिला सशक्तिकरण का संदेश

आयोग ने मीडिया की एंट्री रोककर महिलाओं की गोपनीयता बनाए रखी। बाद में अध्यक्षा ने सुनवाई के कुछ अंश सोशल मीडिया पर साझा किए। उनका उद्देश्य महिलाओं को प्रोत्साहित करना था। वे चाहती हैं कि महिलाएं अपनी समस्याओं के खिलाफ आवाज उठाएं। यह पंजाब में महिला सुरक्षा के लिए एक सकारात्मक कदम है।

ढंडारी थाना केस की सुनवाई

आयोग ने ढंडारी पुलिस चौकी के एक केस की सुनवाई की। शिकायतकर्ता ने बताया कि आरोपी ने दुकान का शटर बंद कर दिया। फिर उसने जबरदस्ती की और मोबाइल के सबूत मिटा दिए। जांच अधिकारी ने सुनवाई में भाग नहीं लिया। उसने एक प्रतिनिधि भेजा जिसके पास स्टेटस रिपोर्ट नहीं थी। अध्यक्षा ने उस प्रतिनिधि को भी बाहर भेज दिया।

पिता द्वारा प्रताड़ना का मामला

एक अन्य युवती ने पिता द्वारा प्रताड़ना की शिकायत की। उसने बताया कि पिता ने उसे गली में पीटा और गलत संबोधन किया। पुलिस ने इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की। एडीसीपी और एसीपी ने भी उचित ध्यान नहीं दिया। अंत में उसने नवंबर में महिला आयोग को शिकायत की। राजलाली गिल ने एसीपी को 10 दिन में जांच रिपोर्ट देने का निर्देश दिया।

महिला अधिकारों के लिए प्रतिबद्धता

पंजाब महिला आयोग ने स्पष्ट संदेश दिया है। महिला शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई जरूरी है। देरी होने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। आयोग महिला सुरक्षा और न्याय के प्रति गंभीर है। यह कदम पंजाब में महिला सशक्तिकरण को मजबूत करेगा। महिलाएं अब आयोग पर भरोसा कर सकती हैं।

पंजाब राज्य महिला आयोग के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करें। महिला अधिकारों से संबंधित कानूनी जानकारी के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की वेबसाइट देखें।
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