मोहाली: बिना लाइसेंस शराब परोसने पर ढाबा मालिक गिरफ्तार

घटना का संक्षेप

मोहाली जिले के जीरकपुर बलटाना क्षेत्र में अवैध शराब परोसने के आरोप में ढाबा मालिक गिरफ्तार हुआ है। आबकारी विभाग और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की है। यह गिरफ्तारी 7 जनवरी 2026 शाम लगभग छह बजे हुई। आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम की धारा 68/1/14 के तहत मामला दर्ज किया गया है। आरोपी की पहचान चन्नण सिंह के रूप में हुई, जो सेक्टर-19 पंचकूला का निवासी बताया गया है। आबकारी निरीक्षक गुरप्रीत सिंह की शिकायत पर यह कार्रवाई शुरू की गई। घटनास्थल पर शराब तस्करी और बिना अनुमति शराब परोसने के संकेत मिलने के कारण यह कार्रवाई आवश्यक मानी गई। जानकारी के अनुसार बलटाना थाना के प्रस्तावित कदम भी इस मामले में शामिल रहे।

प्राथमिक निरीक्षण और पाया गया साक्ष्य

बलटाना फर्नीचर रोड पर प्रीत पैलेस मार्केट के सामने ढाबे में शराब पिए जाने की पुष्टि मिली। पुलिस टीम को देखते ही मौके पर मौजूद कुछ लोग फरार हो गए। ढाबे की मेज से शराब की सामग्री पकड़ी गई। रॉयल जनरल ब्रांड की आधी खुली बोतल मिली, जो Chandigarh में ही मान्य है। सील बंद Old Monk रम का पव्वा भी बरामद हुआ। Royal Stag ब्रांड की खाली बोतल भी मौके पर मिली। साथ में पानी का जग और दो प्लास्टिक गिलास पाए गए, जो शराब से भरे पाए गए। इन सभी वस्तुओं से शराब होने की पुष्टि पुलिस ने दी। मामले में पूछताछ के लिए ढाबा के भीतर मौजूद लोगों के बारे में जानकारी जुटाई गई।

गिरफ्तारी और पूछताछ

आरोपी के कब्जे से शराब बरामद होते ही बलटाना चौकी पुलिस मौके पर पहुंची। पूछताछ में उसने अपनी पहचान चन्नण सिंह के रूप में बताई और सेक्टर-19 पंचकूला का निवासी बताया। पुलिस ने शराब और अन्य सामान भी कब्जे में ले लिया। आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी गई। थाने के अनुसार बिना लाइसेंस शराब परोसना कानूनन अपराध है। अब तक की पूछताछ में यह तथ्य सामने आया कि ढाबा लाइसेंस के दायरे में नहीं आता था। कथित तौर पर शराब की आपूर्ति ढाबे के बाहर से हो सकती है, इसे भी खंगाला जा रहा है।

जाँच और कानूनी प्रक्रिया

पुलिस ने वरिष्ठ अधिकारियों को मामले की जानकारी दे दी है और क्षेत्रीय मजिस्ट्रेट को भी सूचित किया गया है। जांच के दौरान यह भी स्पष्ट किया जा रहा है कि अवैध शराब की आपूर्ति कहां से हो रही थी। यह मामला Zirakpur थाना में दर्ज किया गया है और जांच अधिकारी नियुक्त कर दिए गए हैं। आगे की कार्रवाई के लिए अदालत से निर्णय लिया जाएगा। सक्रिय निगरानी और लाइसेंस मानदंडों के उल्लंघन के विरुद्ध कार्रवाई जारी रहेगी। इस प्रकरण में संयुक्त टीम आगे की धारा तय करेगी।

आगे की दिशा और संसाधन

सरकारी प्रवर्तन के लिए यह कार्रवाई संदेश देती है कि शराब लाइसेंस नियमों का उल्लंघन कड़ा दबाव बनता है। जवाब में स्थानीय समुदाय के साथ क्षेत्रीय आबकारी अधिकारियों ने सतर्कता बरतना जारी रखा है। अगले चरणों में आपूर्ति श्रृंखला के स्रोतों को लक्षित किया जाएगा।

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