हिमालयन घुरल के अवैध शिकार में एक गिरफ्तार

उप प्रभागीय वनाधिकारी डीएस पुंडीर ने शुक्रवार काे बताया कि रुद्रप्रयाग वन प्रभाग को गुप्तकाशी यूनिट के अंतर्गत ग्राम राऊलैंक निवासी बृजमोहन नेगी द्वारा गुरूवार काे हिमालयन घुरल का अवैध शिकार कर अपने घर पर मांस पकाने की सूचना प्राप्त हुई। उन्होंने बताया कि सूचना मिलते ही वन विभाग की संयुक्त टीम को घटना स्थल के लिए रवाना किया गया, जहां अभियुक्त बृजमोहन नेगी से पूछताछ करने पर उसके व परिजनों द्वारा हिमालयन घुरल का शिकार करने और घर पर मांस को पकाने के अपराध को स्वीकार किया गया। उन्होंने बताया कि यह वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 यथा संशोधित 2022 की धारा-9, 39, 44 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है।

उन्होंने बताया कि वन विभाग की टीम ने आरोपित ने वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 यथा संशोधित 2022 के अंतर्गत हिमालयन घुरल अनुसूची प्रथम का अवैध शिकार करने व वन्यजीव का मांस पकाने जैसे कारित अपराध के लिए हिरासत में लिया। साथ ही आरोपित को वन क्षेत्राधिकारी गुप्तकाशी यूनिट द्वारा न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रुद्रप्रयाग के समक्ष प्रस्तुत किया गया। आरोपित को मा. न्यायालय द्वारा न्यायिक अभिरक्षा में रखा गया है। वन विभाग द्वारा गठित संयुक्त टीम में वन क्षेत्राधिकारी गुप्तकाशी सहित वन दरोगा अभिषेक नेगी, वन आरक्षी कुलजीत सिंह, दैनिक श्रमिक दलीप बिष्ट आदि शामिल थे।