नूंह, 14 फ़रवरी । हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी के 15 फरवरी को न्यू अनाज मंडी, तावडू आगमन के प्रस्तावित कार्यक्रम के दृष्टिगत जिला प्रशासन नूंह द्वारा सुरक्षा की दृष्टि से विशेष प्रबंध किए गए हैं। जिला दण्डाधिकारी एवं उपायुक्त अखिल पिलानी ने शनिवार काे जारी आदेशाें में कहा कि 15 फरवरी 2026 को प्रातः 6:00 बजे से सायं 6:00 बजे तक जिला नूंह की संपूर्ण सीमा को अस्थायी रूप से “रेड जोन” घोषित किया गया है।
जारी आदेशानुसार उक्त अवधि के दौरान ड्रोन, माइक्रो लाइट एयरक्राफ्ट, ग्लाइडर/पावर ग्लाइडर, हॉट एयर बैलून, पतंग उड़ाना, चाइनीज माइक्रो लाइट तथा किसी भी प्रकार के आतिशबाजी एवं पटाखों के उपयोग/उड़ान पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा।
यह प्रतिबंध निजी व्यक्तियों, मीडिया प्रतिनिधियों, वाणिज्यिक संस्थानों, कार्यक्रम आयोजकों एवं गैर-सरकारी संगठनों सहित सभी पर लागू होगा। केवल कानून-व्यवस्था, सुरक्षा, आपातकालीन सेवाओं अथवा अन्य आधिकारिक कार्य हेतु लिखित अनुमति प्राप्त सरकारी एजेंसियों को ही छूट प्रदान की जाएगी।
आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 233 तथा अन्य संबंधित धाराओं के तहत विधिक कार्रवाई की जाएगी।
पुलिस अधीक्षक, नूंह को निर्देश दिए गए हैं कि आदेश की कड़ाई से पालना सुनिश्चित करें तथा माननीय मुख्यमंत्री एवं आमजन की सुरक्षा हेतु आवश्यक एहतियाती एवं निगरानी उपाय लागू करें।