पंजाब में जिला परिषदों एवं पंचायत समितियों के चुनाव 14 दिसंबर को

चंडीगढ़, 28 नवंबर । पंजाब पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 209 के अंतर्गत ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग द्वारा जारी अधिसूचना 25 सितंबर के अनुसार राज्य चुनाव आयोग ने राज्य में जिला परिषद और पंचायत समिति के सदस्यों के सामान्य चुनावों की घोषणा कर दी है।

राज्य चुनाव आयुक्त राज कमल चौधरी ने शुक्रवार को बताया कि चुनाव कार्यक्रम के अनुसार इन चुनावों के लिए उम्मीदवार एक दिसंबर को सुबह 11:00 बजे से शाम 03:00 बजे तक संबंधित रिटर्निंग अधिकारियों के कार्यालयों में नामांकन पत्र दाखिल कर सकेंगे। नामांकन भरने की अंतिम तिथि चार दिसंबर होगी। नामांकन पत्रों की जांच पांच दिसंबर को की जाएगी। नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि छह दिसंबर शाम 03:00 बजे तक होगी। सभी नामांकन पत्रों के साथ निर्धारित शपथ-पत्र तथा यदि उम्मीदवार किसी राजनीतिक दल द्वारा अधिकृत है, तो संबंधित राजनीतिक दल का आधिकारिक पत्र संलग्न होना आवश्यक है।

उन्होंने बताया कि मतदान 14 दिसंबर रविवार को सुबह 08:00 बजे से शाम 04:00 बजे तक बैलेट पेपर के माध्यम से होगा। वोटों की गिनती 17 दिसंबर को स्थापित गिनती केंद्रों पर की जाएगी।

उन्होंने कहा कि यह चुनाव 23 जिला परिषदों के 357 जोनों तथा 154 पंचायत समितियों के 2863 जोनों के सदस्यों (प्रति जोन 1 सदस्य) के लिए कराया जाएगा। कुल पंजीकृत मतदाताओं की संख्या एक करोड़ 36 लाख चार हजार 650 है, जिनमें 71 लाख 64 हजार 972 पुरुष, 64 लाख 39 हजार 497 महिलाएं और 181 अन्य मतदाता शामिल हैं। इन चुनावों के लिए सभी ग्रामीण क्षेत्रों को कवर करते हुए कुल 19,181 बूथ स्थापित किए गए हैं।

उन्होंने कहा कि लगभग 96,000 कर्मचारियों को चुनाव ड्यूटी पर तैनात किया जाएगा। प्रत्येक जिले में चुनावों की सुव्यवस्थित निगरानी के लिए एक आईएएस/सीनियर पीसीएस अधिकारी को चुनाव पर्यवेक्षक नियुक्त किया जाएगा।