थानों में खड़े जब्त वाहनों को 30 दिन में हटाने के निर्देश, शहर से बाहर बनेंगे ‘स्पेशल यार्ड’

चंडीगढ़: पंजाब सरकार ने शहरी स्वच्छता और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। स्थानीय निकाय मंत्री संजीव अरोड़ा ने निर्देश दिए हैं कि प्रदेश के सभी पुलिस थानों, नगर निगम की जमीनों और सरकारी परिसरों में वर्षों से खड़े स्क्रैप, लावारिस और जब्त वाहनों को 30 दिनों के भीतर शहर की सीमाओं से बाहर निर्धारित यार्डों में स्थानांतरित किया जाए।

मंत्री अरोड़ा के अनुसार, थानों और सार्वजनिक स्थानों पर खड़े ये कंडम वाहन कई समस्याओं का कारण बन रहे हैं  इन पुराने वाहनों में बारिश का पानी जमा होने से मच्छर और चूहे पनपते हैं, जिससे डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ता है।  पुराने वाहनों में मौजूद फ्यूल और अन्य ज्वलनशील पदार्थों के कारण आग लगने का डर बना रहता है।

पुलिस थानों के परिसर आपातकालीन सेवाओं और जनता की सुविधा के लिए होते हैं, न कि वाहनों को डंप करने के लिए। गलते हुए वाहनों से निकलने वाला तेल और केमिकल जमीन व भूजल को दूषित कर रहे हैं। पुलिस, नगर निगम, ट्रैफिक पुलिस और जिला प्रशासन की टीमें मिलकर सर्वे करेंगी। सभी चिह्नित वाहनों की फोटोग्राफी की जाएगी और उन पर नोटिस चस्पा किए जाएंगे। जिन वाहनों के मालिकों का पता चल सकेगा, उन्हें कानूनी रूप से अपना वाहन वापस लेने का मौका दिया जाएगा। केवल उन्हीं वाहनों को हटाया जाएगा जिनके कानूनी दस्तावेज़ पूरे होंगे, ताकि न्यायिक प्रक्रिया प्रभावित न हो।