चंडीगढ़: चंडीगढ़ की एक अदालत ने गुरप्रीत कौर को अंतरिम राहत देते हुए उनके खिलाफ कथित मानहानिकारक सामग्री के प्रकाशन और प्रसार पर रोक लगाने का आदेश दिया है। अदालत के इस आदेश के बाद मामले ने कानूनी स्तर पर नया मोड़ ले लिया है।
मामले में गुरप्रीत कौर की ओर से अदालत का रुख करते हुए आरोप लगाया गया था कि उनके संबंध में ऐसी सामग्री प्रसारित की जा रही है, जिससे उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंच सकता है। याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने संबंधित पक्षों को निर्देश दिए कि मामले की अगली सुनवाई तक कथित आपत्तिजनक और मानहानिकारक सामग्री के प्रकाशन, प्रसारण या प्रसार से बचें।
अदालत के अंतरिम आदेश के बाद अब संबंधित पक्षों को कानूनी प्रक्रिया का पालन करना होगा। मामले की अगली सुनवाई में दोनों पक्षों की दलीलों और उपलब्ध सामग्री पर आगे विचार किया जाएगा।
फिलहाल अदालत की ओर से दिया गया आदेश अंतरिम प्रकृति का है और इससे मामले के अंतिम निपटारे या आरोपों की सत्यता पर कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं निकलता। मामले में आगे की न्यायिक कार्रवाई जारी है।