जयपुर, 02 नवंबर । राजस्थान हाईकोर्ट ने टोंक कलेक्टर टीना डाबी सहित अन्य के खिलाफ अवमानना से जुडी अपील को लेकर स्थिति स्पष्ट की है। अदालत ने कहा है कि यदि एकलपीठ ने अफसरों को अवमानना का दोषी नहीं माना है तो अवमानना अधिनियम की धारा 19 के तहत अपील दायर नहीं की जा सकती। सीजे संजय के. अग्रवाल और जस्टिस समीर जैन की खंडपीठ ने यह आदेश सुखलाल धाकड की अपील को खारिज करते हुए दिए।
अपील में टोंक कलेक्टर टीना डाबी, एसडीओ रूबी अंसार, देवली तहसीलदार मेघना गुप्ता सहित अन्य अधिकारियों को पक्षकार बनाया गया था। अपील में कहा गया कि एकलपीठ ने इन्हें दोषी नहीं माना है। ऐसे में अपील को स्वीकार करते हुए इन अफसरों को अदालती आदेश की अवमानना के लिए दंडित किया जाए। जिस पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने माना की यदि एकलपीठ ने अधिकारियों को अवमानना के लिए दोषी नहीं माना है तो फिर अवमानना अधिनियम की धारा 19 के तहत अपील पर सुनवाई नहीं की जा सकती।