जयपुर, 17 अक्टूबर । राजस्थान हाईकोर्ट ने आवासन मंडल को कहा है कि सार्वजनिक भूमि को विभिन्न व्यावसायिक गतिविधियों के उपयोग में देने के लिए एसओपी तैयार करे। अदालत ने कहा कि एसओपी बनने से भविष्य में विवाद और मुकदमेबाजी से बचा जा सकेगा। वहीं अदालत ने कहा है कि संबंधित भूमि को 17 अक्टूबर से 19 अक्टूबर तक गतिविधियां संचालित करने के लिए बजरंग सेवा समिति को दे और 20 अक्टूबर को रावण दहन कार्यक्रम के लिए सेक्टर 8 प्रताप नगर व्यापार मंडल समिति को दे। जस्टिस रवि चिरानिया की एकलपीठ ने यह आदेश सेक्टर 8 प्रताप नगर व्यापार मंडल समिति की याचिका पर दिए।
याचिका में अधिवक्ता अभिषेक ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता समिति बीते करीब 13 साल से स्थानीय सार्वजनिक मैदान पर दशहरा कार्यक्रम आयोजित करती आई है। इसके लिए उन्हें एक-दो दिन के लिए निर्धारित शुल्क लेकर यह भूमि उपलब्ध कराई जाती है। इस बार उन्हें सुनवाई का मौका दिए बिना 17 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक व्यावसायिक और धार्मिक गतिविधियों के लिए बजरंग सेवा समिति को भूमि उपयोग की अनुमति दी गई है। याचिका में कहा गया कि समिति का उद्देश्य जनहित में यह त्यौहार आयोजन का रहता है और इसे लेकर आज तक आवासन मंडल के पास भी किसी ने शिकायत नहीं दी है। जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों के बीच संतुलन बनाने के उद्देश्य से भूमि को 17 अक्टूबर से 19 अक्टूबर तक बजरंग सेवा समिति व 20 अक्टूबर को समिति को उपयोग लेने की अनुमति देते हुए आवासन मंडल को भविष्य के लिए एसओपी बनाने को कहा है।