आईएएस अंबरीश कुमार दूसरी बार जमानती वारंट से तलब

जयपुर, 19 जून । राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण ने खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग के शासन सचिव अंबरीश कुमार को दूसरी बार जमानती वारंट से तलब किया है। अधिकरण की न्यायिक सदस्य पूनम दरगन और सदस्य प्रकाश चंद्र शर्मा की बेंच ने यह जमानती वारंट सरोज मीणा की ओर से दायर प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए दिए।

अदालत ने सम्मन के बावजूद पेश नहीं होने पर अंबरीश कुमार को 8 जून को पहली बार जमानती वारंट जारी करते हुए 12 जून को तलब किया था, लेकिन कार्यालय बंद होने की वजह से वारंट की तामील नहीं हो सकी। ऐसे में अगली सुनवाई पर बेंच ने फिर से आईएएस को जमानती वारंट जारी करते हुए 1 जुलाई को तलब किया हैं।

पिछली सुनवाई पर बेंच ने कहा कि हमने विभाग के शासन सचिव अंबरीश कुमार को सम्मन जारी करते हुए 8 जून को बेंच के समक्ष उपस्थित होने के निर्देश दिए थे। सम्मन की तामील होने के बावजूद शासन सचिव उपस्थित नहीं हुए और ना ही अनुपस्थिति का कोई कारण बताया गया। यह न्यायिक आदेशों की अवहेलना है। ऐसे में शासन सचिव को जमानती वारंट जारी किए जाते हैं।

दरअसल, विभाग ने फूड इंस्पेक्टर सरोज मीणा का ट्रांसफर कर दिया था। इसके खिलाफ सरोज मीणा ने रेट में अपील दायर की थी। अपील पर सुनवाई करते हुए रेट ने प्रार्थिया के पक्ष में स्टे ऑर्डर दिया था। रेट के स्टे ऑर्डर के बाद भी सरोज मीणा को पुराने पद पर जॉइन नहीं कराया गया।

इसके बाद प्रार्थिया सरोज मीणा ने रेट में अवमानना याचिका दायर की थी। इस पर सुनवाई करते हुए रेट ने शासन सचिव को स्पष्टीकरण देने के लिए बेंच के समक्ष उपस्थित होने के निर्देश दिए थे, लेकिन शासन सचिव अंबरीश कुमार उपस्थित नहीं हुए। अब बेंच ने उन्हें दूसरी बार जमानती वारंट से 1 जुलाई को तलब किया है।