नूंह:मासूम से दुष्कर्म व हत्या के दोषी को आजीवन कारावास की सजा

नूंह, 22 अप्रैल । नूंह जिले में मासूम से दुष्कर्म एवं हत्या के बहुचर्चित मामले में अदालत ने दोषी को आजीवन कारावास और 1.30 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। मामला नवंबर 2024 का है, जब पिनगवां थाना क्षेत्र के एक गांव में तीन वर्षीय मासूम बच्ची को बहला-फुसलाकर आरोपी अपने साथ ले गया और पहाड़ी क्षेत्र में उसके साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर दी। इस दिल दहला देने वाली घटना ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया था। लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिला और आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग उठी।

घटना के तुरंत बाद नूंह पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया और मामले की गहन जांच शुरू की। फोरेंसिक साक्ष्य, मेडिकल रिपोर्ट और अन्य महत्वपूर्ण प्रमाणों को मजबूती से जुटाया गया, जिससे अदालत में एक सशक्त केस प्रस्तुत किया जा सका। यही वजह रही कि करीब डेढ़ साल के भीतर सुनवाई पूरी कर अदालत ने दोषी को सजा सुनाई। अदालत ने दोषी हरी सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।