पंजाब में गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी पर सख्त कानून लागू
पंजाब में अब गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी पर सख्त कानून बन गया है। राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने विधेयक पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। इसके बाद यह कानून राज्य में लागू हो जाएगा। इससे बेअदबी के मामलों में कड़ी कार्रवाई संभव होगी।
नए कानून में क्या हैं सख्त प्रावधान?
नए कानून के तहत बेअदबी करने वाले को उम्रकैद की सजा मिलेगी। साथ ही 5 से 25 लाख रुपये तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। यह अपराध गैर-जमानती और संज्ञेय श्रेणी में आता है। पुलिस बिना वारंट के भी गिरफ्तारी कर सकती है। मानसिक रोगी के अभिभावक को भी सजा का प्रावधान है।
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने दी जानकारी
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राज्यपाल ने विधेयक पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। अब यह बिल कानून बन गया है। उन्होंने वाहेगुरु जी और संगत का आभार व्यक्त किया। यह विधेयक 13 अप्रैल को विधानसभा में पारित हुआ था।
अन्य धर्मों के ग्रंथ अभी शामिल नहीं
यह कानून अभी केवल श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी पर लागू होगा। गीता, कुरान या बाइबल जैसे ग्रंथ इसमें शामिल नहीं हैं। सीएम मान ने कहा कि अन्य धर्मों से राय लेकर जल्द ही उनके लिए भी कानून बनाया जाएगा। इससे सभी धर्मों का सम्मान सुनिश्चित होगा।
बेअदबी कानून का पंजाब में महत्व
पंजाब में बेअदबी के मामले लंबे समय से संवेदनशील रहे हैं। इसलिए इस सख्त कानून की मांग उठ रही थी। आम आदमी पार्टी सरकार ने विशेष सत्र बुलाकर इसे पारित कराया। अब राज्यपाल की मंजूरी के बाद यह लागू होगा। इससे धार्मिक भावनाओं की रक्षा में मदद मिलेगी।
पंजाब सरकार के आधिकारिक पोर्टल पर अधिक जानकारी उपलब्ध है। बेअदबी कानून से जुड़े विस्तृत प्रावधान आप भारत सरकार के विधिक पोर्टल पर भी देख सकते हैं।
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