हरिद्वार, 20 अप्रैल । नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने व जान से मारने की धमकी देने के मामले में साेमवार काे अपर जिला जज एफटीसी न्यायाधीश लक्ष्मण सिंह ने आरोपित युवक को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने आरोपित को 20 वर्ष कठोर कारावास व 51 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।
शासकीय अधिवक्ता आदेश चौहान ने बताया कि सिडकुल क्षेत्र में आरोपित मुकुल ने पीड़ित लड़की को अपने घर बुलाकर उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया था। यही नहीं, मुकुल की मांग पर पीड़िता ने कई बार अपने पिता के खाते से उसको पैसे भी ट्रांसफर किए थे। पीड़ित लड़की ने बताया कि आरोपित ने घटना के बारे मे किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी थी। पीड़िता की माता ने मुकुल पुत्र जितेंद निवासी ज्वालापुर हरिद्वार के विरुद्ध संबधित धाराओं में केस दर्ज कराया था। केस की विवेचना के बाद आरोपित मुकुल के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर साक्ष्य में छह गवाह पेश किए थे। विशेष कोर्ट ने आरोपित युवक को 20 वर्ष कठोर कैद व 51 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। कोर्ट ने राज्य सरकार को पीड़ित लड़की को आर्थिक, सामाजिक, मानसिक आघात व कष्ट के पहलुओं को देखते हुए एक लाख रूपये मुआवजा राशि देने के आदेश दिए हैं।