शराब दुकान संचालक से मासिक बंधी मांगने वाले एसआई को सजा

जयपुर, 05 नवंबर । एसीबी मामलों की विशेष अदालत क्रम-2 ने शराब की दुकान के सुचारू संचालन और उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करने की एवज में मासिक बंधी के तौर पर रिश्वत मांगने वाले दौसा के सलेमपुर थाने में थानाधिकारी के तौर पर कार्यरत एसआई रामकिशोर को तीन साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर बीस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि कुछ लोक सेवकों की ओर से पद का दुरुपयोग कर भ्रष्ट आचरण करने से आमजन में अविश्वास पैदा होता है।

विशेष लोक अभियोजक मंजुला जैन ने अदालत को बताया कि मामले में शिकायतकर्ता हाकिम सिंह ने 30 अक्टूबर, 2018 को एसीबी में शिकायत दी थी। जिसमें कहा गया कि सलेमपुर थाने का तत्कालीन एसएचओ रामकिशोर बार-बार दुकान पर आकर कार्रवाई की धमकी देता है और हर महीने 10 हजार रुपए रिश्वत मांगता है। शिकायत मिलने पर एसीबी ने रिश्वत मांगने का मांग का सत्यापन कराया। इसमें एसएचओ की ओर से मासिक बंधी के रूप में राशि मांगने की पुष्टि हुई। इसके बाद 2 नवंबर को एसीबी टीम ने सलेमपुर थाने में ट्रैप कार्रवाई की और रामकिशोर को शिकायतकर्ता से 10 हजार रुपए लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। वहीं आरोपी थानेदार ने अपने बचाव में कहा कि उच्चाधिकारियों ने थाने में रंग पेंट कराने के निर्देश दिए थे। उसे यह राशि जबरन इसी नाम पर दी गई है। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने अभियुक्त को सजा और जुर्माने से दंडित किया है।