हिंडन नदी के बाढ़ क्षेत्र में अवैध निर्माण हटाने का मामला, पुलिस से मांगी सफाई

प्रयागराज, 03 सितंबर । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ग्रेटर नोएडा के बिसरख जलालपुर गांव में हिंडन नदी के ग्रीन बेल्ट और बाढ़ क्षेत्र में हो रहे अवैध निर्माण, कॉलोनाइजेशन और अतिक्रमण को लेकर दायर जनहित याचिका पर पुलिस से कार्रवाई न करने पर सफाई मांगी है। यह आदेश मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली और न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेन्द्र की खंडपीठ ने दिया है।

संजय कुमार भाटी उर्फ संजय फौजी सहित 10 याचिकाकर्ताओं ने खसरा नंबर 99, 112, 135, 137, 138, 139, 153 और 517 पर हो रहे अवैध कब्जे को तुरंत रोकने और हटाने की मांग की है। ये जमीनें हिंडन नदी के ग्रीन बेल्ट और बाढ़ क्षेत्र के रूप में आरक्षित हैं।

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अधिवक्ता ने बताया कि उन्होंने अतिक्रमण हटाने के लिए पुलिस सहायता मांगते हुए डी सी पी मुख्यालय नोएडा को पत्र भेजा था। यह स्वीकार किया गया कि अतिक्रमण मौजूद है लेकिन पुलिस सहायता न मिलने के कारण उन्हें हटाया नहीं जा सका। कोर्ट ने डी सी पी मुख्यालय नोएडा को मामले में पक्षकार बनाने का आदेश दिया। जिला प्रशासन की ओर से यह जानने के लिए समय मांगा कि आवश्यक पुलिस सहायता क्यों नहीं दी जा रही है। कोर्ट ने अगली सुनवाई 30 सितंबर से पहले जरूरी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।